छत्तीसगढ़
निजी हॉस्पिटलों को मिली अनुमति, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकेंगे
Nilmani Pal
29 Jan 2025 7:20 AM GMT
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रायपुर। निजी अस्पताल अब जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लाइसेंस के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकेंगे । यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू कर दी गई है। इसके लिए आईएमए के पूर्ववर्ती अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता और कार्यकारिणी ने बड़ी पहल की थी।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नया रायपुर अटल नगर ने संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र भेजकर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के आधार पर स्वत नवीनीकरण संबंध में पत्र लिखकर 1 जनवरी 25 से प्रभावशील होने की जानकारी दी है। लंबे समय से नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत प्रति 5 वर्ष में सभी संबंधित विभागों के लाइसेंस की नवीनीकरण की यह मांग पूरी की गई है।
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