छत्तीसगढ़
प्रधानपाठक ने महिला को छेड़ा, हेड कॉन्स्टेबल ने पीड़ित पक्ष से किया दुर्व्यहार
Shantanu Roy
6 July 2024 4:16 PM GMT
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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के मांढर विधानसभा इलाके में शिक्षा के मंदिर में प्रधान पाठक ने स्कूल में खाना बनाने वाली महिला रसोइया से छेड़खानी की है। महिला की शिकायत के बाद प्रधान पाठक के खिलाफ विधानसभा थाना केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि, प्रधान पाठक नशे में चूर था। मिली जानकारी के अनुसार, धरसींवा विकासखंड के ग्राम मांढर के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला योगेंद्र नगर कुंद्ररापारा स्कूल की है। जहां शुक्रवार की दोपहर 2 बजे स्कूल में पदस्य प्रधान पाठक पन्ना लाल मिर्झा शुक्रवार को में शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचे थे। आरोपी ने स्कूल में खाना बनाने वाली महिला रसोइया को मध्यान भोजन संबंधित जानकारी लेने के लिए प्रधान पाठक कक्ष में बुला लिया। अकेले का फायदा उठाकर आरोपी शिक्षक ने पहले महिला की हाथ पकड़ने लगे। महिला ने किसी तरह वहां से भाग कर घटना की आपबीती घर वालों को बताई। उसके बाद ग्रामीणों महिला तथा पीड़ित परिवार को लेकर विधानसभा थाना पहुंचे और FIR दर्ज करवाई।
बता दे कि घटना के दिन ही देर शाम को पीड़ित परिवार वाले विधानसभा थाने में आरोपी प्रधान पाठक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके अगले दिन शनिवार को दोपहर 12:00 फिर पीड़ित परिवार तथा गांव वालों के साथ थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाने के गुहार लगाते रहे। लेकिन एफआईआर FIR दर्ज करने में पुलिस वाले 24 घंटा का समय लगा दिए फिलहाल विधानसभा पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक पन्नालाल मिर्झा के खिलाफ में भारतीय न्याय संहिता धारा 74 मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल आरोपी प्रधान पाठक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विधानसभा थाना के हेड कांस्टेबल भुवनेश्वर प्रसाद साहू ने आरोपी प्रधान पाठक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज पहुंचे थाने पहुंचे पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। जिनका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल द्वारा पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों को यहां से भाग जाने की बातें बोल रहा है। हेड कांस्टेबल ने पुलिस थाने में अंदर करने की बात भी वीडियो में कह रहे हैं।
वर्जन-
जैसे ये छेड़छाड़ का मामला मेरे संज्ञान में आया है मैंने टीआई से कहकर आज इस मामलें में IPC की धारा 354 के तहत अपराध दर्ज कराया है। और इस मामलें में विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी और जहां तक प्रधान आरक्षक के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की चर्चा है उस पर भी जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा।
केसरी नंदन नायक, नगर पुलिस अधीक्षक, विधानसभा
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