छत्तीसगढ़
प्राचार्य पदोन्नति की तैयारी तेज, DPI ने प्रदेशभर से मांगी रिक्त पदों की जानकारी
Shantanu Roy
22 Dec 2025 8:11 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेशभर में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज करते हुए सभी संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग (जेडी) को पत्र लिखकर रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इन रिक्त पदों पर टी संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी जानी है, जिसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। डीपीआई द्वारा जारी पत्र के अनुसार, शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 19 नवंबर 2025 को पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई थी।
इस बैठक के बाद व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) एवं प्र.पा.पू.मा.शा. (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) संवर्ग से प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (टी संवर्ग) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों को काउंसलिंग के आधार पर पदोन्नति-सह-पदस्थापना आदेश जारी करने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है। डीपीआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया 24 दिसंबर 2025 को रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय, प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी, ताकि पदोन्नत प्राचार्यों को उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार पदस्थापित किया जा सके।
डीपीआई ने यह भी बताया है कि पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग सूची एवं रिक्त पदों की सूची 22 दिसंबर 2025 को विभागीय पोर्टल eduportal.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सूचियों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों तक तत्काल प्रसारित करें, ताकि समय रहते किसी भी प्रकार की आपत्ति या त्रुटि का निराकरण किया जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि पदोन्नत प्राचार्यों की सूची, रिक्त पदों या काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो उनका परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जानकारी 23 दिसंबर 2025 को अपरान्ह 4 बजे तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से डीपीआई कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
डीपीआई ने जेडी कार्यालयों से मांगी ये प्रमुख जानकारियां
डीपीआई द्वारा संभागीय संयुक्त संचालकों से निम्नलिखित सूचनाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है—
पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग सूची
पदोन्नत प्राचार्यों का उसी स्थान पर पदस्थापना प्रस्ताव (गैर-काउंसलिंग) की सूची
काउंसलिंग में शामिल न किए जाने वाले सेवानिवृत्त एवं अन्य कारणयुक्त अधिकारियों की सूची
काउंसलिंग हेतु रिक्त प्राचार्य पदों की अंतिम सूची
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से प्रदेश के कई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े प्राचार्य पदों की समस्या का समाधान होगा। इससे न केवल शैक्षणिक प्रशासन को मजबूती मिलेगी, बल्कि विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण और शासकीय कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। डीपीआई ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 24 दिसंबर को प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न की जा सके।
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