छत्तीसगढ़

ट्रांसफर से गर्भवती तहसीलदार को मिली राहत, फिलहाल वहीं रहेंगी पदस्थ

Nilmani Pal
29 Sep 2024 8:14 AM GMT
ट्रांसफर से गर्भवती तहसीलदार को मिली राहत, फिलहाल वहीं रहेंगी पदस्थ
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बिलासपुर। छह माह से गर्भवती तहसीलदार के तबादले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके स्थानांतरण पर रोक लगाई और उन्हें रायपुर में ही कार्यरत रखने का निर्देश दिया। एवरग्रीन सिटी कॉलोनी, उम्दा रोड, भिलाई की प्रेरणा सिंह वर्तमान में रायपुर जिले में राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। उनकी गर्भावस्था के दौरान, 13 सितंबर 2024 को राजस्व विभाग रायपुर के सचिव ने आदेश जारी कर उनका तबादला रायपुर से महासमुंद कर दिया था। इस आदेश से असंतुष्ट प्रेरणा सिंह ने अपने वकील अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी।

याचिका में यह तर्क दिया गया कि प्रेरणा सिंह छह माह की गर्भवती हैं और उनकी डिलीवरी की अनुमानित तारीख 18 दिसंबर है। इसके साथ ही, उनकी 4 वर्षीय पुत्री आद्विता सिंह की देखभाल की भी जिम्मेदारी उन पर है, जबकि उनके पति रायपुर में सहायक इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि गर्भावस्था की स्थिति में रायपुर से महासमुंद जाकर सेवाएं देना उनके और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

हाईकोर्ट ने महिला अधिकारी की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनके तबादले पर रोक लगाई और उन्हें रायपुर में ही कार्यरत रखने का निर्देश दिया।

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