छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला तकनीशियन पदों की पदस्थापना आदेश जारी
Shantanu Roy
18 Feb 2026 10:09 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला तकनीशियन पदों पर चयनित उम्मीदवारों के लिए अब पदस्थापना आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जो अंतिम चयन सूची में शामिल हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापना हेतु उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 260 प्रयोगशाला तकनीशियन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की गई। परीक्षा परिणाम और दावा-आपत्ति सुनवाई के पश्चात अंतिम चयन सूची/अनुपूरक सूची प्रकाशित की गई। पदस्थापना प्रक्रिया के दौरान अंतिम चयन सूची के कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे (14) और कुछ ने पद त्याग (4) किया। वहीं, आदेश जारी होने के बाद निर्धारित समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले (10) अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक सूची से चयनित 24 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना स्थल आबंटित किया गया। फिलहाल 4 पद रिक्त हैं, जिनमें 2 अभ्यर्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे और 1-1 पद भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त रखा गया है।
नियुक्ति आदेश के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को प्रयोगशाला तकनीशियन पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (25,300–80,500 रुपये) में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों की पदस्थापना तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी। अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के एक माह के भीतर संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है; यदि किसी कारणवश वे कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। अस्थायी नियुक्ति के दौरान सेवाओं को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में वेतन एवं भत्ता देकर समाप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी बिना नोटिस अनुपस्थित रहने पर उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जाएगी। नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की शर्त पर की जा रही है। यदि किसी उम्मीदवार को अयोग्य पाया जाता है, तो सेवाएँ स्वतः समाप्त मानी जाएंगी।
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी और संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। अधिनियम और नियमों के अनुसार, यह नियुक्ति अनंतिम है और सभी प्रमाणपत्रों की सत्यता सुनिश्चित होने के बाद ही स्थायी रूप से मान्य होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 एवं 1965 लागू होंगे और परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने कहा कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश (SLP) के अधीन होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियुक्ति आदेश के सभी नियमों और शर्तों का पालन करें। इस पदस्थापना प्रक्रिया से उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है और विभाग अब शैक्षणिक संस्थानों में कार्य संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए तैयार है।
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