छत्तीसगढ़

सुको के आदेश से 28 साल बाद हटेगा वक्फ संपत्ति से कब्जा

Nilmani Pal
19 Sep 2022 5:00 AM GMT
सुको के आदेश से 28 साल बाद हटेगा वक्फ संपत्ति से कब्जा
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वक्फ बोर्ड को मिली बड़ी सफलता

समय सीमा में कब्जा खाली कर वक्फ बोर्ड को सौंपने कड़े निर्देश दिए

अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 28 साल से काबिज अतिक्रमणकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली कराने का आदेश जारी हुआ है। यह छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मुख्यकार्यपालन अधिकारी साजिद मेमन ने बताया कि, वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बोर्ड को प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में न केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारीयों को समय-सीमा में कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिये गये है।

मामला क्या है

वक्फ संस्था जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ की वक्फ सम्पत्ति (04 दुकानों) पर जनरैल सिंह कक्कड विगत 28 वर्षों से काबिज थे। वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा खाली करने का प्रकरण वक्फ बोर्ड में पंजीबद्ध हुआ। वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्ति से कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को सौंपने के आदेश दिये गये। तद्सम्बंध में वक्फ अधिकरण ने भी इस आदेश की वैधानिकता की पुष्टि कर समकक्ष आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् प्रकरण उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन रहा। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने इस प्रकरण में बोर्ड व अधिकरण के आदेश को सहीं माना तथा कब्जाधारी को 45 दिवस के भीतर दुकान खाली कर जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ को सौंपे जाने के आदेश दिये गये।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

याचिकाकर्ता जनरैल सिंह कक्कड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की डबल बैंच में डॉ.जस्टिस डी.वाय. चन्द्राचूड़ व जस्टिस हीमा कोहली द्वारा एस.एल.पी. (सी).15683/2022 में याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए वक्फ सम्पत्ति पर से अवैध कब्जा समय-सीमा के भीतर खाली कर वक्फ संस्था को सौंपे जाने के कड़े आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विगत अवधि के किराये की लम्बित राशि के भुगतान के भी आदेश दिये गये है। इस प्रकार वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय है।

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