इंद्रप्रस्थ कालोनी में पुलिस वाले की दबंगई, भाई के साथ मिलकर किया मारपीट
छसबल में पदस्थ है आरक्षक, किसी से भी उलझता है बेवजह
रायपुर। शहर के डीडी नगर इलाके में एक कार से बाइक सवार के टकराने पर जमकर मारपीट की गई। कार चालक त्रिलोचन सिंह व उसके साथी ने बाइक सवार अभय सिंह को बेदम पीटा। इस पर बीच बचाव करने आई महिलाओं से भी त्रिलोचन व साथी ने अभद्रता की। मामला 2 मई की है, इंद्रप्रस्थ कालोनी में एक कार और बाइक में टकक्र होते-होते बची। इसके बाद जमकर विवाद हुआ और मारपीट की गई। कार में सवार महिलाओं से भी गाली-गलौज की गई और पीटा गया. इस मामले में एक पुलिस आरक्षक और उसलके दो भाइयों के खिलाफ अपराध दर्ज की गई है। बाद में पुलिस वाले की शिकाय.त पर काउंटर केस दर्ज किया गाय। टीआी डीडी नगर कालोनी अविनाश सिंह ने बताया कि इंद्रप्रस्थ कालोनी निवासी बलविंदर कौर नामक महिला की शिकायत पर तीन आरोपियों अभय सिंह,बबलू सिंह, अजीत सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
घटना की रात 2 मई 9.30 बजे है। मारपीट करने का एक आरोपी एसीबी में पदस्थ आरक्षक अभय. सिंह है। महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनका दामाद व बेटे अपनी दुकान हीरापुर से वापस इँद्रप्रस्थ आ रहे थे, जैसे ही उनकी कार इंद्रप्रस्थ फेस-2 ओजस हास्पिटल के पास पहुंची तो कालोनी में रहने वाले अभय सिंह, बबलू सिंह, अजीत सिंह नामक व्यक्तियों ने पार्किंग के पास गाड़ी मोडऩे को लेकर विवाद करते हुए दामाद त्रिलोचन सिंह के साथ मारपीट की।
दामाद के पैर की हड्डी टूटी, महिला को भी आई चोट
रिपोर्ट है कि आरोपियों ने कालोनी में जमकर गाली-गलौज की। वे लोग डंडे भी लेकर आ गए . महिला व उनकी बेटी सुमनदीप बीच -बचाव करने गई तो तीनों ने उन पर हमला बोल दिया. दामाद और बेटी को ज्यादा चोटें आई है। दामाद का पैर टूट गया है। दोनों को एम्स ले जाकर इलाज कराया गया। इधर अभय सिंह ने खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक बताते हुए रिपोर्ट लिखाई है कि वह रात में ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी त्रिलोचन सिंह अपने परिवार के साथ कार से आया। आरडीए के इंद्रप्रस्थ कालोनी-2 में हुए इस पूरे वाकए का वीडियो वायरल है। इसमें कार सवारों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुना देखा सकता है। वहां मचे शोरगुल को देख जब कुछ महिलाएं पहुंची तो इन लोगों ने उनका भी लिहाज नहीं किया और गालियां बकते रहे । अभय सिंह ने रात डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 294,506,323,34 के तहत दर्ज कर लिया है।