छत्तीसगढ़

नामी बिल्डर पर पुलिस का शिकंजा, धोखाधड़ी का केस दर्ज

Nilmani Pal
30 Nov 2024 7:27 AM GMT
नामी बिल्डर पर पुलिस का शिकंजा, धोखाधड़ी का केस दर्ज
x
छग

खैरागढ़। दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने और अग्रिम भुगतान के पैसे वापस न करना खैरागढ़ के एक नामी बिल्डर पर भारी पड़ गया. आईजी के निर्देश पर पुलिस ने बिल्डर विकास आर्या के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है.

मामले में शिकायतकर्ता अस्पताल चौक निवासी सीबी तिवारी ने बताया कि उन्होंने 18 अगस्त 2020 को खम्हरिया खुर्द, पटवारी हल्का नंबर 31, ब्लॉक नंबर 01, प्लॉट नंबर 39 में 2500 वर्गफुट जमीन खरीदने के लिए बिल्डर विकास आर्या से इकरारनामा किया. इसके लिए अलग-अलग किश्तों में 6 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया. इकरारनामा के अनुसार, जनवरी 2021 तक जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन बिल्डर लगातार टालमटोल करता रहा.

इस बीच उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा बिल्डर ने किया है, वह राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर ही नहीं है. इतना ही नहीं, तय समय से पहले ही बिल्डर ने उसी जमीन को किसी और को बेच दिया था. इस पर जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो बिल्डर टालमटोल करने लगा, जिसके बाद उन्होंने एसपी कार्यालय और थाने में शिकायत की.


Next Story