छत्तीसगढ़
पशु क्रूरता और अवैध परिवहन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
9 Jan 2026 9:51 PM IST

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Bemetara. बेमेतरा। जिले में पशु क्रूरता एवं अवैध पशु परिवहन के मामलों पर सख्ती बरतते हुए बेमेतरा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना खम्हरिया क्षेत्र अंतर्गत वाहन में निर्दयता पूर्वक भैंसों को भरकर अवैध रूप से ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ-साथ फरार सहयोगी आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को हरिश चौहान कारेसरा द्वारा थाना खम्हरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वाहन क्रमांक CG 04 QC 5927 के चालक सुनील साहू पिता कोदु साहू, निवासी ग्राम रमपुरा, द्वारा वाहन के डाला के पीछे दो नग भैंसों को बिना चारा-पानी, बिना किसी वैध दस्तावेज के और अत्यंत निर्दयता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर वाहन को पकड़ लिया।
इस मामले में थाना खम्हरिया में अपराध धारा 4, 6 एवं 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2004, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (आईपीएस) के निर्देशन एवं एसडीओपी बेमेतरा श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। विवेचना के दौरान आरोपी सुनील साहू से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राम बेरा निवासी लुकदास घृतलहरे उर्फ मिट्ठू के कहने पर भैंसों को वाहन में भरकर परिवहन कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पुरानी इस्तेमाली वाहन जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये, दो नग भैंसें कीमत करीब 50 हजार रुपये तथा एक मोबाइल फोन कीमत लगभग 7 हजार रुपये जप्त किया। इस प्रकार कुल 10 लाख 57 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
प्रकरण में आगे धारा 54(1), 54(2), 54(3), 48, 47(ए) पशु परिवहन अधिनियम 1978 एवं धारा 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट भी जोड़ी गई। आरोपी सुनील साहू उम्र 26 वर्ष को 30 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। वहीं विवेचना के दौरान फरार चल रहे आरोपी लुकदास उर्फ मिट्ठू पिता पंचराम घृतलहरे उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बेरा, चौकी खण्डसरा, थाना एवं जिला बेमेतरा को 7 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, प्रधान आरक्षक अजय लहरे, आरक्षक महेन्द्र सोनवानी, सौरभ सिंह, मुकेश कुमार चंद्रवंशी सहित थाना खम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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