छत्तीसगढ़

शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
6 Nov 2026 2:51 PM IST
शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार
x
छग
Khairagarh. खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मोहगांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम दरबान टोला में दबिश देकर 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बिक्री की नकदी भी जब्त की है। जब्त शराब और नकदी की कुल कीमत 2 हजार 660 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मोहगांव थाना पुलिस को 4 नवंबर 2026 की रात लगभग 11:30 बजे मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर ने बताया कि ग्राम दरबान टोला में एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी के सामने अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने की तैयारी में है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई।
पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम दरबान टोला में बताए गए स्थान पर दबिश दी। मौके पर एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसकी पहचान रामप्रसाद विश्वकर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर रखे सामान की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामप्रसाद विश्वकर्मा, पिता भैयालाल विश्वकर्मा, उम्र 44 वर्ष, मूल निवासी डांडू टोला और वर्तमान निवासी ग्राम दरबान टोला, थाना मोहगांव, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी में ढककर रखा गया सफेद रंग का 10 लीटर क्षमता वाला जेरीकेन बरामद किया गया। जेरीकेन में कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। इसके अतिरिक्त गेरुआ रंग की बोरी के झोले में रखा नीले रंग का 5 लीटर क्षमता वाला जेरीकेन भी मिला। इसमें भी कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। दोनों जेरीकेन से कुल लगभग 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। पुलिस ने जब्त शराब की अनुमानित कीमत 2 हजार 250 रुपये आंकी है। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से शराब बिक्री की नकदी 410 रुपये भी बरामद की गई। इस प्रकार पुलिस ने कुल 2 हजार 660 रुपये की सामग्री और नकदी जब्त की है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे में बिक्री के उद्देश्य से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखी गई थी। मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शराब और नकदी को जब्त कर लिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर थाना मोहगांव लाया गया, जहां उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
इस मामले में मोहगांव थाने में अपराध क्रमांक 26/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी रामप्रसाद विश्वकर्मा के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने और उसका भंडारण करने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मोहगांव पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने और अवैध शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब की गतिविधियों पर निगरानी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि गैरकानूनी शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
Next Story