छत्तीसगढ़

गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 15 साल की सजा

Nilmani Pal
26 Jun 2022 6:53 AM GMT
गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 15 साल की सजा
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बलौदाबाजार। गांजा तस्करी मामले में शामिल आरोपियों कोर्ट ने 15 साल की सजा सुना दी है. साथ ही न्यायलय ने इन पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, मामला दो साल पहले का है. 3.09.2020 को मुखबिर से मिली गांजा तस्करी सूचना पर थाना गिधौरी पुलिस ने पुलेनी मेन रोड ग्राम घटमड़वा में नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका था. तलाशी लेने पर गाड़ी में से 357 पैकेट यानी करीब 3 क्विंटल से ज्यादा मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था. मामले में गिधौरी थाना द्वारा गोंदिया (महाराष्ट्र) जिला निवासी प्रफुल्ल किशोर और कृष्ण लिलरे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था. पूरे मामले में प्रारंभ में तत्कालीन थाना प्रभारी गिधौरी उप निरीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी और इसके बाद निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत द्वारा गहन जांच, मादक पदार्थ परीक्षण, तौल कार्रवाई और उत्कृष्ट विवेचना समेत अनुसंधान कार्रवाई करते हुए, प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

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