छत्तीसगढ़
रायपुर में न्यूड पार्टी का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार
Shantanu Roy
15 Sept 2025 8:11 PM IST

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Raipur. रायपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में न्यूड पार्टी आयोजित करने के मामले में पुलिस ने आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय से तीन दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। आरोपी को मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी, कोतमा से पकड़ा गया और रायपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। जबकि आरोपी का भाई हर्ष अग्रवाल और पिता दिनेश अग्रवाल अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की तैयारी कर रही है।
न्यूड पार्टी का मामला क्या है
पुलिस के अनुसार, आदर्श अग्रवाल, उसके भाई हर्ष अग्रवाल और पिता दिनेश अग्रवाल मिलकर सिविल लाइन इलाके में न्यूड पार्टी का आयोजन कर रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग कर ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसमें अश्लील गतिविधियाँ करवाई जा रही थीं। सूचना मिलने पर पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A समेत कई अन्य गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि यह मामला समाज में अश्लीलता फैलाने, नाबालिगों सहित संवेदनशील वर्गों को लक्ष्य बनाकर अवैध गतिविधियाँ संचालित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से संबंधित है।
गिरफ्तारी की कार्रवाई
आदर्श अग्रवाल को मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी, कोतमा से तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगाया और उसे रायपुर लाकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के लिए न्यायालय से तीन दिन का रिमांड लिया गया है, जिसमें पुलिस आरोपी से पूरी साजिश, आयोजन स्थल, अन्य सहयोगियों और आर्थिक लेनदेन से जुड़े सवाल पूछ रही है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में एसएस फार्म हाउस को मुख्य आयोजन स्थल बताया गया है, जहाँ पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस इस मामले में डिजिटल प्रमाणों की भी जांच कर रही है ताकि आयोजकों का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके।
फरार आरोपियों की तलाश
आदर्श अग्रवाल का भाई हर्ष अग्रवाल और पिता दिनेश अग्रवाल अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दोनों की तलाश तेज कर दी है। एसएसपी रायपुर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों तक पहुँचने के लिए तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है।
कानून की धाराएँ और पुलिस की तैयारी
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (सार्वजनिक अशांति फैलाने), आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A (अश्लील सामग्री का प्रसार और नाबालिगों से संबंधित सामग्री का उपयोग) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों को संकलित कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ग्रुप्स का विश्लेषण कर रही है।
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