छत्तीसगढ़

बिना अनुमति डीजे संचालन पर पुलिस की सख्ती, गोलबाजार में डीजे वाहन जप्त

Shantanu Roy
17 Feb 2026 12:21 AM IST
बिना अनुमति डीजे संचालन पर पुलिस की सख्ती, गोलबाजार में डीजे वाहन जप्त
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छग
Raipur. रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत थाना गोल बाजार क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे संचालन के खिलाफ पुलिस ने सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई इस कार्रवाई में संबंधित डीजे वाहन एवं उपकरणों को जप्त किया गया। पुलिस की यह कार्रवाई आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक शांति और छात्रों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले, जो मूलतः जिला धमतरी का निवासी है, बिना वैध पुलिस अनुमति के डीजे का संचालन कर रहा था। तेज ध्वनि के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने की स्थिति बन रही थी और स्थानीय नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए डीजे वाहन को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट व्यवसाय से जुड़े संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति किसी भी परिस्थिति में डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण से बचने और शोर-शराबे से परहेज करने की अपील भी की गई थी, ताकि छात्रों की पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित न हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में दी गई चेतावनी और अपील के बावजूद नियमों का
उल्लंघन
किया गया, जिसके चलते यह सख्त कार्रवाई की गई। कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान अवैध डीजे संचालन, अनुमति शर्तों का उल्लंघन या सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वाले किसी भी कृत्य पर कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि कहीं भी बिना अनुमति डीजे संचालन या अत्यधिक शोर-शराबे की सूचना मिलती है, तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
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