छत्तीसगढ़
अवैध शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा 65 लीटर महुआ शराब जब्त
Shantanu Roy
4 Sept 2026 4:04 PM IST

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Mahasamund. महासमुंद। जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दबिश देकर हाथ भट्ठी से बनाई जा रही महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 65 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 16 हजार रुपए है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पहली कार्रवाई थाना पिथौरा क्षेत्र के ग्राम किशनपुर स्थित कंतरा नाला के पास की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मिलकर अवैध रूप से हाथ भट्ठी से महुआ शराब बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पिथौरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और रेड कार्रवाई की। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद तीन लोग भाग निकले, जबकि एक व्यक्ति पुलिस के हाथ लग गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखराम बरिहा (45 वर्ष), निवासी कुरकुटी थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से महुआ शराब बनाने का काम कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 50 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद की। इसकी कीमत करीब 10 हजार रुपए बताई गई है। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले दो नग बर्तन भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 3 हजार रुपए है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 220/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला गैर जमानती होने के कारण आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
दूसरी कार्रवाई थाना कोमाखान क्षेत्र के ग्राम बाधामुड़ा में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में महुआ पेड़ के नीचे बनी बांस की झोपड़ी में एक व्यक्ति हाथ भट्ठी से बनी महुआ शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी बलराम सतनामी (21 वर्ष), निवासी बांसकाटा थाना कोमाखान को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से तीन प्लास्टिक जरिकेन में रखी करीब 15 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 3 हजार रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को भी न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। महासमुंद पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी स्थान पर अवैध शराब निर्माण या बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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