छत्तीसगढ़

गौवंश तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, आरोपी चालक गिरफ्तार

Shantanu Roy
13 Aug 2026 11:42 PM IST
गौवंश तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, आरोपी चालक गिरफ्तार
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पिकअप वाहन से 4 गौवंश बरामद
Khairagarh. खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले में अवैध पशु परिवहन और पशुओं के साथ क्रूरता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना खैरागढ़ पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। पुलिस ने वाहन से 4 गौवंश बरामद किए हैं और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, जिले में पशु तस्करी, अवैध परिवहन और पशुओं के साथ क्रूरता रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना खैरागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन के माध्यम से गौवंश का अवैध परिवहन किया जा रहा है।

सूचना पर पुलिस ने की नाकाबंदी
थाना खैरागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि टाटा योद्धा पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 QE 3612, जिसमें पीले रंग का त्रिपाल लगा हुआ है, के जरिए गौवंश को ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धरमपुरा पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। कुछ समय बाद सूचना में बताए गए हुलिए वाला पिकअप वाहन वहां पहुंचा। पुलिस ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की। पूछताछ में चालक ने अपना नाम मोहम्मद मजहर आलम पिता स्वर्गीय मोहम्मद एलामुल (32 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 15/8 आरटीआई झोपड़पट्टी, विश्रामपुर थाना विश्रामपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ बताया।

वाहन में ठूंस-ठूंसकर भरे मिले गौवंश
पुलिस टीम ने वाहन की तलाशी ली तो उसके पीछे डाले में 4 गौवंश मिले। पुलिस के अनुसार, गौवंश को बिना पर्याप्त पानी और आवश्यक व्यवस्था के ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक से गौवंश परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए वाहन और गौवंश को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने टाटा योद्धा पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 QE 3612, 4 गौवंश, वाहन का आरसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की है।

आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
मामले में आरोपी मोहम्मद मजहर आलम के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(डी), 11(1)(ई), 11(1)(एफ) और मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच में अपराध से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 13 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार आरोपी के परिजनों को दी गई। इसके बाद आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया।

अन्य पहलुओं की जांच जारी
पुलिस ने बताया कि जब्त गौवंश के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की विवेचना जारी है और अवैध पशु परिवहन से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। केसीजी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को पशु तस्करी, अवैध पशु परिवहन या पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध गतिविधियों और पशुओं के साथ क्रूरता के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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