छत्तीसगढ़

हुक्का बार के खिलाफ अब तेज होगी पुलिस की मुहिम

Nilmani Pal
17 Dec 2021 5:34 AM GMT
हुक्का बार के खिलाफ अब तेज होगी पुलिस की मुहिम
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कानून बना-तीन साल तक की कैद और 50 हजार तक जुर्माना

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बुधवार को विधानसभा ने इसके लिए संशोधन विधेयक को पास कर दिया है। इसमें हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर कैद और जुर्माना दोनों का प्रविधान किया गया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद हुक्काबार के खिलाफ पुलिस की अभियान को और धार मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पुलिस ने राजधानी सहित प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में अनाधिकृत तौर पर संचालित हुक्काबार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने बिना किसी कानूनी आधार के हुक्काबार के संचालन पर रोक को अनुचित बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। अब विधान सभा में संबंधित कानून में संशोधन के बाद पुलिस की कार्रवाई फिर तेजी आगे बढ़ सकेगी।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक में संशोधन

:राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) विधेयक में संशोधन किया है। पुलिस और आबकारी दोनों ही विभाग हुक्का बार के मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह उपनिरीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकेगा। अधिकारी जांच के दौरान हुक्का बार के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।

विधेयक में प्रावधान: हुक्का बार पर रोक

कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा। भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा। सजा: इसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। सजा एक वर्ष से कम की नहीं होगी। इसी तरह 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना की राशि 10 हजार से कम नहीं की जा सकती।

हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक: कोई भी व्यक्ति किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गडग़ड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा। सजा: ऐसा करते पकड़े जाने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक जुर्माना की सजा हो सकती है। लेकिन जुर्माना की राशि एक हजार से कम नहीं होगी।

कई राज्यों में रोक

छत्तीसगढ़ से पहले कई राज्यों में हुक्काबार पर प्रतिबंध है। पंजाब राजस्थान, गुजरात की सरकारों ने इस पर रोक लगा रखी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित भिलाई-दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में प्राय: हर बड़े रेस्टारेंट और होटलों में हुक्काबार संचालित हो रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों कार्रवाई कर कई संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई को देखते हुए इसकी घर पहुंच सेवा भी शुरू हो गई है। पुलिस ने ऐसे कुछ डिलीवरी मेन को भी पकड़ा है। कानून बनने और सजा के प्रावधान के बाद अब इस पर अंकुश लगने की संभावना है।

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