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Raipur. रायपुर। थाना आरंग पुलिस ने 21 नवंबर 2025 को अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरंग थाने में सउनि पद पर कार्यरत अनिल चंद्रवशी को मुखबीर से सूचना मिली कि लालू देवार, निवासी देवारपारा, अपने झोपड़ी के बाहर गांजा की बिक्री कर रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरक्षक 2189 पुरोहित कोसले, आरक्षक 2769 युगलकिशोर चंद्राकर और सैनिक 612 दुर्गेश चंद्राकर के साथ मौके पर रेड की। पुलिस ने मौके पर लालू देवार को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम और पता सही बताया। सूचना की पुष्टि के लिए मुखबीर की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद पुलिस ने लालू की सहमति से उसकी झोपड़ी और कैरी बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को एक गुलाबी रंग की कैरी बैग में हरे रंग की पॉलीथीन में 1.020 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 52,000 रुपए आंकी गई। इसके अलावा आरोपी के पास से बिक्री की रकम 5,000 रुपए भी बरामद हुई। तलाशी और बरामदगी के दौरान गवाह सहदेव रात्रे, डोमार टोंडरे और तौलकर्ता विक्की उर्फ दुर्गेश यादव मौजूद रहे।
बरामद गांजा की पहचान और तौल के बाद जप्ती पत्रक तैयार कर उसे सीलबंद कर पुलिस के कब्जे में लिया गया। लालू देवार को धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस दिया गया, जिसमें उसने किसी प्रकार के दस्तावेज या अनुमति न होने की बात स्वीकार की। थाना आरंग में असल अपराध कायम करते हुए विवेचना शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपी की जानकारी परिवार वालों को अलग से दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुखबीर सूचना को रोजनामचा में दर्ज किया और बिना तलाशी वारंट के भी संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए तलाशी तथा बरामदगी की कार्रवाई पूरी की। यह मामला दिखाता है कि आरंग पुलिस न केवल मादक पदार्थ की बिक्री रोकने में सक्रिय है, बल्कि मुखबीर सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ने और मादक पदार्थ को बरामद करने में भी सतर्क है। पुलिस ने बताया कि सभी कार्यवाहियों का अलग-अलग पंचनामा तैयार किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पुलिस की सख्त पकड़ स्पष्ट होती है। कुल मिलाकर, थाना आरंग की यह रेड कार्रवाई 21 नवंबर को 11.40 बजे शुरू हुई और लगभग 11.50 बजे पूरी हुई, जिसमें 34 वर्षीय लालू देवार को गिरफ्तार कर कुल 1.020 किलोग्राम गांजा और 5,000 रुपए की बिक्री रकम जप्त की गई। प्रकरण क्रमांक 00/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B) में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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