छत्तीसगढ़
CG में पुलिस ने 21 साल पुराने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
Shantanu Roy
3 Dec 2025 11:12 PM IST

x
छग
Marwahi. मरवाही। मरवाही पुलिस ने 21 साल पुराने एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी रोहित कुमार परस्ते (25 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर हिरासत में लिया गया। यह मामला मरवाही थाना के अपराध क्रमांक 45/2004 से संबंधित है, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता (भ्रष्टाचार और अपहरण/बलात्कार संबंधित आरोप) के तहत कार्रवाई हुई थी। इस प्रकरण में एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड द्वारा रोहित कुमार परस्ते को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसके कारण उच्च न्यायालय से कई बार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पुनः वारंट जारी होने पर मरवाही पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने उसे आज एफटीसी कोर्ट पेंड्रा रोड में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रोहित कुमार परस्ते के खिलाफ मरवाही थाने में पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं।
इनमें शामिल हैं:
अपराध क्रमांक 66/2010: धारा 147, 294, 506 भादवि (धारा 147 – उपद्रव, 294 – गाली गलौज, 506 – धमकी)
अपराध क्रमांक 75/2014: धारा 342, 294, 506, 323 भादवि (धारा 342 – गैरकानूनी बंदी बनाना, 323 – मारपीट)
इन अभियोगों में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध क्रमांक 126/2025 (धारा 420 भादवि) में भी आरोपी फरार चल रहा था, जिसमें आज उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी के खिलाफ पांच बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (धारा 107, 116 जाफौ एवं धारा 110 जाफौ) भी की जा चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ और वर्ष 2025 से उसे गुंडा-बदमाश की श्रेणी में रखा गया है। मरवाही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को कानून के प्रति सख्त रुख और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में बताया। वरिष्ठ अधिकारीयों ने कहा कि ऐसे मामलों में निरंतर दबाव और सतर्कता ही अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का तरीका है। पुलिस ने यह भी कहा कि रोहित कुमार परस्ते के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जांच भी जारी रहेगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों को सुरक्षा और न्याय के प्रति विश्वास मजबूत होगा। मरवाही पुलिस की कार्रवाई यह संदेश देती है कि कानून के प्रति पुलिस की सख्त निगरानी और न्याय की गति किसी भी अपराधी को बचाने में विफल नहीं रहेगी।
Tagsमरवाहीरोहित कुमार परस्तेगिरफ्तारजेल21 साल पुराना मामलाफरार आरोपीछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयगैर-जमानती वारंटअपराध क्रमांक 45/2004धारा 363366376एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोडसात वर्ष कारावासएफटीसी कोर्ट पेंड्रा रोडन्यायिक हिरासतमरवाही थानाअपराध क्रमांक 66/2010धारा 147294506अपराध क्रमांक 75/2014धारा 342323126/2025धारा 420प्रतिबंधात्मक कार्रवाईधारा 107116 जाफौ110 जाफौगुंडा-बदमाश श्रेणीपुलिस कार्रवाईन्यायसुरक्षाअभियोग पत्रगिरफ्तारीकानून का पालनन्यायालयन्याय सुनिश्चित करनासतर्कतास्थानीय सुरक्षाअपराधीसजापीड़ितमरवाही पुलिसMarwahiRohit Kumar Parastearrestedjail21 year old caseabsconding accusedChhattisgarh High Courtnon-bailable warrantcrime number 45/2004sections 363ADJ Court Pendra Roadseven years imprisonmentFTC Court Pendra Roadjudicial custodyMarwahi police stationcrime number 66/2010sections 147crime number 75/2014sections 342section 420preventive actionsections 107116 JAFOU110 JAFOUgoonda-rogue categorypolice actionjusticesecuritycharge sheetarrestlaw enforcementcourtensuring justicevigilancelocal securitycriminalpunishmentvictimMarwahi policeछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





