छत्तीसगढ़
बिलासपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, दो वाहन जब्त
Shantanu Roy
24 Sept 2026 6:51 PM IST

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Bilaspur. बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम से लैस दो वाहनों को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहनों में लगे साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस के अनुसार, कोतवाली चौक में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाहनों का संचालन किया जा रहा था। इसी दौरान एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बन गई। इसके अलावा मौके पर डीजे बिना अनुमति और निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। पुलिस ने मौके की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की।
इस मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी और शिव प्रसाद पटेल के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे लगे दो वाहनों को जब्त किया है। इनमें वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 शामिल हैं। दोनों वाहनों में लगे डीजे साउंड सिस्टम, साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस ने बताया कि गणेश विसर्जन को लेकर शहर में समितियों और आयोजकों को पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। आयोजकों को डीजे संचालन से जुड़े नियमों के साथ-साथ निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
गणेश विसर्जन के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और विसर्जन मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहती है। तेज आवाज में डीजे बजाने के कारण आम लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से ध्वनि सीमा और अनुमति से जुड़े नियमों का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, विसर्जन के दौरान डीजे वाहनों के संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन करना भी जरूरी है। विद्युत तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति पैदा होने की घटना को भी इसी दृष्टि से गंभीर माना गया। पुलिस ने आयोजकों से अपील की है कि वे डीजे वाहन चलाते समय विद्युत तारों और अन्य सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें।
शहर में 24 और 25 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने डीजे पर विशेष नजर रखने की बात कही है। पुलिस टीम विसर्जन मार्गों पर डीजे की आवाज और उसके संचालन से जुड़े नियमों की निगरानी करेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गणेश समितियों और आयोजकों से अपील की है कि धार्मिक आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करें। पुलिस का कहना है कि नियमों का उद्देश्य किसी धार्मिक आयोजन को रोकना नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा बनाए रखना है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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