नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाले को शीलभंग और पॉक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर कोर्ट पेश कर जेल भेजा गया है। छेड़खानी की घटना को लेकर 11 मई को थाना पूंजीपथरा में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र की महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी कि 11 मई के सुबह करीब 11:00 बजे अपनी दो बेटियों को गांव के किराना दुकान सामान खरीदने भेजी थी।
कुछ देर बाद गांव की महिलाएं छोटी लडकी को लेकर घर आई और बताई कि रुपनाधाम प्लांट में काम करने वाला जितेंद्र बरेठ बाजार चौंक के पास गंदी नियत से बालिका के साथ छेड़खानी कर रहा था । बालिका की मां के रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में आरोपी पर अपराध क्रमांक 130/2024 धारा 354, 354(क) आईपीसी 8 पाॅक्सो एक्ट का अपराध कायम कर पुलिस टीम तत्काल आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया । आरोपी जितेंद्र कुमार बरेठ पिता भगत राम बरेठ उम्र 25 साल निवासी महुआभांठा थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम रुकनाधाम सराईपाली थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया, जहां आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया है।