छत्तीसगढ़

पूर्व गृहमंत्री की जनहित याचिका ख़ारिज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Shantanu Roy
14 Feb 2024 4:16 PM GMT
पूर्व गृहमंत्री की जनहित याचिका ख़ारिज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका
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छग
बिलासपुर। सीजी पीएससी (CG PSC) 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिका में की गई मांग के मुताबिक मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, राज‍भवन के सचिव अमृत खलखो, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी हैै. सीबीआई जांच पर कोर्ट ने कहा कि इस पर शासन को फैसला लेना है. शासन की जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती में हुई गड़बड़ी काे लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें पीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए 18 चयनित उम्मीदवारों की सूची भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई है. जिसमें पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के आधा दर्जन के करीब रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों पर चयनित होने के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो के बेटी और बेटे, मुंगेली के तत्कालीन कलेक्टर पीएस एल्मा के बेटे, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे, बस्तर नक्सल आपरेशन डीआइजी की बेटी का नाम शामिल था. आरोप लगाया है कि यह सभी नियुक्तियां प्रभाव के चलते पिछले दरवाजे से कर दी गई है।
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