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रायगढ़। बरमकेला थाना क्षेत्र की बालिका अपने परिजनों के साथ थाना आकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 30/03/2022 की रात्रि 10.30 बजे ग्राम बहलीडीह का नरेन्द्र निषाद प्रेम करता हूं, शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया और सहमती बिना शारीरिक संबंध बनाया । पीड़िता के रिपोर्ट थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा धारा 363,366,376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट का अपराध पाए जाने अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
महिला संबंधी अपराध में गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुऐ विवेचना दौरान थाना प्रभारी एल.पी. पटेल द्वारा पीड़िता का महिला अधिकारी से कथन एवं डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया तथा पुलिस की एक पार्टी प्रकरण के आरोपी नरेंद्र निषाद पिता चैतन निषाद उम्र 21 वर्ष साकिन बहलीडिही को पतासाजी/गिरफ्तारी के लिये रवाना किया गया था जिनके द्वारा आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी कर आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। अपराध कायमी के महज 06 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में निरीक्षक एल.पी. पटेल, प्रधान आरक्षक शंभू पाण्डेय, आरक्षक नंद कुमार चौहान, सूरज सिदार, महिला आरक्षक अंजना मिंज की सराहनीय भूमिका रही है।
Shantanu Roy
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