छत्तीसगढ़

फोन टैपिंग: आईपीएस रजनेश सिंह को निलंबन मामले में मिली राहत

Nilmani Pal
17 Nov 2021 1:16 PM GMT
फोन टैपिंग: आईपीएस रजनेश सिंह को निलंबन मामले में मिली राहत
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रायपुर. निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह को कैट से राहत मिली है. उनके निलंबन को 2 माह के अंदर निरस्त कर सभी लाभ देने के आदेश जारी किए गए है. 12 फरवरी 2015 को छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व राजनीतिक ​गलियारों में तब भूचाल मच गया था जब एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था. इस कार्रवाई में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज़, हार्ड डिस्क और डायरी भी जब्त की गई थी. इस मामले में भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन पर करने पर दो आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी. जिसमें आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ तत्कालीन नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह भी शामिल है. इसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

दोनों ही आईपीएस अधिकारियों पर फोन टैपिंग का आरोप है. लेकिन अब आईपीएस रजनेश सिंह के निलंबन मामले में उनके लिए एक राहत भरी खबर है. खबर ये है कि जबलपुर कैट ने उनका निलंबन खत्म करने के आदेश दिए हैं. कैट ने अपने आदेश में निलंबन को निरस्त कर दो माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं.

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