रायपुर। जिले के अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल और बैंड को बजाने की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है। अपर कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक धुमाल व बैंड बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जा सकेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल या बैंड बजाया जाना है, उसके पूर्व क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। धुमाल बैंड के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन,व्यक्तियों के मध्य कम से कम 2 मीटर 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।