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छत्तीसगढ़। रायपुर कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी है. आदेशानुसार 50 प्रतिशत छात्रों के साथ कोचिंग सेंटर संचालित होगा. रात 8 बजे तक कोचिंग सेंटर खुल सकेंगे. सभी कोचिंग सेंटर में फिजिकल डिस्टनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी किया गया है. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कोचिंग सेंटर को 30 दिनों के लिए सील किया जाएगा. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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