रायपुर raipur। छत्तीसगढ़ी भाषा को कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के अध्यापन में शामिल करने की मांग पर दायर महिला क्रांति सेना की प्रदेशाध्यक्ष लता राठौर lata rathore की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने शासन का जवाब मिलने के बाद निराकृत कर दिया है।
राठौर की ओर से उनके अधिवक्ता advocate ने जनहित याचिका में मांग की थी कि जिस तरह अन्य राज्यों में वहां के मातृभाषा में अध्ययन कराया जाता है, राज्य के स्कूलों में भी छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट से राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
chhattisgarh news शासन की ओर से बताया गया कि एनसीईआरटी ने हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषा में अध्यापन की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित बोलियों के आधार पर 16 भाषाओं में अध्यापन को स्वीकृति दी है। इनमें छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल के बाद याचिका को निराकृत किया जाता है।