छत्तीसगढ़

कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ मेमन के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी

Shantanu Roy
14 Feb 2024 4:57 PM GMT
कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ मेमन के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी
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छग से बड़ी खबर
रायपुर। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ मेमन को बड़ा झटका लगा है। उसके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह ने फिर स्थाई वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिया है। आसिफ़ मेमन लंबे अर्से से पुलिस की नजर में फरार है। वह अब तक रायपुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोर्ट ने सिविल लाइंस थानेदार को आदेश दिया है कि उसे गिरफ्तार कर पेश करें। उसके खिलाफ अप्रैल 21 को 420 का मामला दर्ज किया गया था। लगातार
आसिफ मेमन को
बड़े अप्ल्संख्यक नेता बचाने का प्रयास कर रहे है। अभियोजन ने 82 crpc के आवेदन के अन्तर्गत आरोपी को न्यायलय में उपस्थित होने तर्क किया गया था। जिसे न्यायलय ने स्वीकार किया और आरोपी आसिफ मेमन को न्यायलय में उपस्थित होने एक माह का समय दिया, लेकिन आरोपी आसिफ मेमन उपस्थित नहीं हुआ। इस पर सूरत ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आवेदन दिया। आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने का भी विचार किया जा रहा हैं। जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया है और कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
ये था पूरा मामला
जमीन धोखाधड़ी मामले में दो साल से फरार चल रहे कांग्रेस नेता आसिफ मेमन को रायपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमीन की रजिस्ट्री को शून्य और अवैध घोषित कर दिया है. आसिफ मेमन ने महिला से 3 करोड़ 10 लाख रुपये में जमीन खरीदी थी। लेकिन सभी सात चेक बाउंस हो गए। काफी सोच-विचार के बाद भी आरोपी आसिफ मेमन ने पैसे नहीं दिए। इसके बाद महिला ने सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद उनकी जमीन की रजिस्ट्री को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के घर पर नोटिस चस्पा कर उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने को कहा था।
शहर के मोवा क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपये की जमीन को हड़पने की नीयत रखने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। सप्तम अपर जिला न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने उस जमीन की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है। इस मामले में पीड़िता नूर बेगम की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो साल पहले आसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। तब से वह फरार है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार ई-68, ऐश्वर्या किंग्डम कचना रोड निवासी नूर बेगम (56) की मोवा में 0.704 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन को खरीदने का सौदा राजा तालाब निवासी युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष एसडी आसिफ मेमन ने परिचित नूर बेगम से वर्ष 2018 में तीन करोड़ नौ लाख 76 हजार रुपये में तय किया। 26 जून 2018 को जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आरोपित ने सौदे के मुताबिक तयशुदा रकम का सात चेक नूर बेगम को दिया था।
बैंक में जमा करने पर सातों चेक एक-एक करके बाउंस होते गए।पीड़िता ने इसकी जानकारी देते हुए आसिफ से पूरे पैसे की मांग की तो उसने देने से साफ इन्कार कर दिया। परेशान होकर नूर बेगम न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया। इस बीच न्यायालय के आदेश पर ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने आसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस तो दर्ज कर लिया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की। पिछले दो साल से वह पुलिस की फाइल में फरारी काट रहा है। उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। वहीं नूर बेगम ने कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से लिखित शिकायत भी कर चुकी हैं। मामले में सप्तम अपर जिला न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने नूर बेगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आसिफ के नाम पर रजिस्ट्री हुई बेशकीमती जमीन को शून्य घोषित कर दिया।
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