रायपुर में गांजा बेचने और सेवन करने वाले गिरफ्तार, जेल भेजे गए

रायपुर। कमिश्नरेट के DCP सेंट्रल जोन अंतर्गत नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष एवं सघन अभियान के तहत सूखे नशे की बिक्री, नशे का सेवन, तथा अंधेरी गलियों, पार्किंग स्थलों एवं सुनसान इलाकों का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों को विशेष रूप से टारगेट करते हुए व्यापक स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। यह संपूर्ण कार्रवाई ACP कोतवाली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में की गई।
गांजा बिक्री करने वाले पर कार्रवाई – धारा 20(b) NDPS (थाना सिटी कोतवाली)
दिनांक 09.02.2026 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि OCM चौक स्थित PWD ऑफिस परिसर की दीवार के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को मौके पर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम : ऋषभ तांडी उर्फ रिक्की, पिता जय कुमार तांडी, उम्र 21 वर्ष सौरभ तांडी, पिता स्व. रवि तांडी, उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी नेहरू नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर बताया।
आरोपियों के कब्जे से 04 किलो 085 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित कीमत ₹41,000/-) बरामद कर विधिवत जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(b) NDPS एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 41/2026 पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
गांजा सेवन – धारा 27 NDPS (थाना गंज)
इसी अभियान के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को थाना गंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गांजा सेवन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौके पर दबिश देकर दो व्यक्तियों को गांजा पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
आरोपियों ने अपना नाम
रवि कुमार, पिता हेमंत कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी आमापारा निगम कॉलोनी, थाना आज़ाद चौक गृह उर्फ गणेश क्षत्रिय, पिता जानी क्षत्रिय, उम्र 45 वर्ष, निवासी अमलीडीह पानी टंकी के पास, थाना गंज बताया। तलाशी में लगभग 10 ग्राम गांजा, मिट्टी का चिलम, माचिस व अन्य सामग्री बरामद की गई। आरोपियों के विरुद्ध धारा 27 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
धारा 170 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी
नशा सेवन, अराजकता एवं संभावित अपराधों की रोकथाम हेतु धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कुल 15 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिनमें—
थाना कोतवाली – 06 व्यक्ति
थाना गोल बाजार – 04 व्यक्ति
थाना मौदहापारा – 01 व्यक्ति
थाना गंज – 04 व्यक्ति





