छत्तीसगढ़

पटवारियों को मिली पोस्टिंग, कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी

Nilmani Pal
1 March 2024 11:36 AM GMT
पटवारियों को मिली पोस्टिंग, कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी
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छग

नारायणपुर। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्रापत जानकारी अनुसार विभागीय पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण पटवारी लियांक कुमार देवांगन को पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स लेबल 6 में मूलवेतन 25300 रूपये (25300-80500) प्रतिमाह एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर पर कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 3 वर्श की परिवीक्षा अवधि तथा अनुत्तीर्ण पटवारी ऋशिकेश देवांगन और दीपक मांझी को कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 6 माह की अवधि के लिए आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया है।

नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण के दिन समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों की मूलप्रति पदस्थ कार्यालय प्रमुख के समक्ष में जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्ति व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त किया जाएगा। जिन्होंने कम्प्युटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्ष के अंदर कम्प्युटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थाई सेवा नियम 1960 के नियम 2 के अभ्यर्थी की सेवाएँ किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। जिन उम्मीद्वारों की चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में किया जा रहा है। पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध विपरीत टिप्पणी पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी द्वारा आदेश जारी दिनांक से 15 दिनों के भीतर उपस्थिति नहीं दी जाती है तो यह आदेश स्वमेव समाप्त माना जाएगा।

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