छत्तीसगढ़

पटवारी ने सरकारी जमीन में किया खेला

Nilmani Pal
17 Feb 2024 5:49 AM GMT
पटवारी ने सरकारी जमीन में किया खेला
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छग न्यूज़

10 एकड़ शासकीय भूमि को षडय़ंत्र पूर्वक किया बिक्री

कलेक्टर ने पटवारी और 3 लोगों पर स्नढ्ढक्र दर्ज करने के दिए निर्देश

गरियाबंद। कलेक्टर ने बड़े-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को षड्यंत्र पूर्वक भूमि अभिलेखों में अनाधिकृत रूप से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. मामले में पटवारी और अन्य 3 लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही नायब तहसीलदार गरियाबंद को 10 एकड़ शासन हित में शासकीय बड़े-झाड़ के जंगल मद में दर्ज करने को कहा गया है।

बता दें कि ग्राम पारागांवडीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर दीपक अग्रवाल को जनचौपाल के दौरान ग्राम पारागांवडीह तहसील गरियाबंद में स्थित 10 एकड़ शासकीय बड़े-झाड़ के जंगल मद की भूमि को बिना किसी न्यायालयीन आदेश के भूमि स्वामी हक मे दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार से जांच कराया गया. जांच में पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह में स्थित शासकीय बड़े झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 2.02 हेक्टेयर को अवैधानिक रूप से परमानंद पिता कलाकार के नाम पर और खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को रबीराम पिता दसमत के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज किया जाना पाया गया. इस कारण उक्त भूमियों को शासकीय मद में दर्ज किये जाने के लिए आदेश दिये गए हैं. इसके अलावा पटवारी गौतम गुप्ता के ग्राम पारागांवडीह के प्रभार में नहीं रहते हुए भी शासकीय बड़े-झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को बिक्री के लिए प्रस्तावित किये जाने पर उक्त शासकीय मद की भूमि को विक्रेता रबीराम, खरीददार हबीब भाई और गुलाम मेमन ने रजिस्ट्री कराया है. जिस पर पटवारी गौतम गुप्ता सहित अन्य 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये गए हैं।

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