छत्तीसगढ़

परसदा सचिव निलंबित, बिना काम कराए आहरण किया 1.21 लाख

Shantanu Roy
18 April 2022 6:16 PM GMT
परसदा सचिव निलंबित, बिना काम कराए आहरण किया 1.21 लाख
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छग

कोरबा। विकासखंड पाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा सचिव को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। मनरेगा के कार्यो में बिना कार्य के 21 लाख मजदूरी राशि आहरण पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित सचिव के स्थान पर निकटवर्ती ग्राम पंचायत शिवपुर के सचिव को दायित्व भार दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव को पाली विकासखंड कार्यालय में संलग्न किया गया।

रोजगार गारंटी में मजदूरी राशि भुगतान के मामले में ग्राम पंचायत परसदा में गड़बड़ी उजागर हुई है। जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर ने बताया कि मनरेगा कार्य में वित्तीय अनियमितता के संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायत परसदा से मिली थी। इस पर अधिकारियों की संयुक्त जांच दल द्वारा शिकायत की जांच की गई। संयुक्त दल ने जांच मे पाया पाया कि सचिव महेश सिंह मरकाम ने बिना काम कराए राशि का आहरण किया है। इसके पहले यहां पदस्थ रोजगार सहायक लवकुश जायसवाल को वित्तीय अनियमितता के कारण पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
तकनीकी सहायक पूर्णिमा कंवर को भी वित्तीय अनियमितता के संबंध में असंतोषजनक जवाब पाये जाने पर पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है। जिला पंचायत सीईओ कंवर ने बताया कि जांच के दौरान ग्राम पंचायत परसदा में नए तालाब निर्माण में सात जून 2021 से 13 जून 2021 के दौरान किसी भी प्रकार का मजदूरी कार्य नही किया जाना पाया। बिना कार्य के मजदूरी राशि आहरण किये जाने पर एक लाख 21 हजार 980 रूपये वसूली योग्य पाया गया। उक्त राशि की वसूली अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से वसूली की जा रही है। वर्तमान में 30 हजार 495 रूपये सरपंच से वसूली की जा चुकी है। सीईओ कंवर ने बताया कि ग्राम पंचायत परसदा के मनरेगा कार्य में वित्तीय अनियमितता में संलग्न संबंधितों पर मनरेगा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जा रही है।
Shantanu Roy

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