पंचायत उप चुनाव: हथियार, विस्फोटक सामग्री आदि पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कांकेर. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए 12 दिसंबर को कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव झा ने जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों-ग्रामों में लोक- परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर झा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। इसके तहत कोरबा जिले के अंतर्गत चुनाव होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राइफल,भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान,आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चल सकेंगे। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा,जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा,जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता,वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में प्रभावशील से होगा।