छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : हाई कोर्ट में बताया खाली है आक्सीजन बेड, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा हो रही है मौत

Apurva Srivastav
27 April 2021 6:19 PM GMT
छत्तीसगढ़ : हाई कोर्ट में बताया खाली है आक्सीजन बेड, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा हो रही है मौत
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जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में बताया है कि जिले में आक्सीजन बेड व वेंटीलेटर की कमी नहीं है।

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में बताया है कि जिले में आक्सीजन बेड व वेंटीलेटर की कमी नहीं है। यहां मारामारी की स्थिति नहीं है। इसके बाद भी मरीजों को अस्पतालों में आक्सीजन बेड व वेंटीलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं।

कोरोना महामारी से प्रदेश में उपजे हालात को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आक्सीजन सुविधा मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार यह व्यवस्था करे कि आक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत न हों। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से हाई कोर्ट को जानकारी दी गई है कि बिलासपुर में बिलासपुर में 1,851 बेड हैं, जिसमें 368 आक्सीजन बेड हैं। इसमें से 18 बेड खाली है। इसी तरह 593 आइसीयू बेड हैं। इसमें आठ बेड खाली है। हाई कोर्ट में बताया गया है कि बिलासपुर में 115 वेंटीलेटर है, जिसमें से चार खाली है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया है कि बिलासपुर में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित है। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। शासकीय अस्पताल तो दूर शहर के निजी अस्पतालों में भी मरीजों को आक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है। वेंटीलेटर के अभाव में मरीजों की लगातार मौतें हो रही हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रहा है। मालूम हो कि आक्सीजन और वेंटीलेटर के अभाव में कोरोना से संक्रमित मरीजों की लगातार जानें जा रही है।


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