छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ बकाया कर निपटान संशोधन विधेयक
Shantanu Roy
18 July 2025 9:06 PM IST

x
छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पारित होने से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब 25,000 रुपए तक के पुराने वैट (VAT), केंद्रीय विक्रय कर (CST) और प्रवेश कर जैसे करों के बकाया मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस संशोधन विधेयक से प्रदेश के करीब 40,000 व्यापारियों को सीधा लाभ होगा। साथ ही न्यायालयों और विभागों में लंबित 62,000 मुकदमे भी समाप्त हो सकेंगे, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पर बोझ कम होगा। यह विधेयक न सिर्फ व्यापारियों को कर राहत देने वाला है, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी इसे एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों को राहत देने में मदद मिलेगी।
Tagsबकाया कर माफी विधेयकVAT CST छूटव्यापारी राहत योजनाविधानसभा 2025Chhattisgarh Tax Settlement BillVAT AmnestySmall Traders ReliefTax ReformsRaipur Assembly Newsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़chhattisgarh news hindichhattisgarh newschhattisgarh latest newschhattisgarh news updatechhattisgarh hindi news todaychhattisgarh hindinews hindi news chhattisgarhजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





