छत्तीसगढ़

नहीं तो राजस्व अधिकारी पर रोजाना लगेगा 100 रुपये जुर्माना, समय में ही निपटाने होंगे प्रकरण

Nilmani Pal
10 Jun 2022 8:20 AM GMT
नहीं तो राजस्व अधिकारी पर रोजाना लगेगा 100 रुपये जुर्माना, समय में ही निपटाने होंगे प्रकरण
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रायपुर। अब लोगों को नामांतरण बनवाने, खाता विभाजन सहित सीमांकन प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित प्रकरणों को तीन महीने में निपटाना होगा। साथ ही जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र शासकीय छुट्टी को छोड़कर 15 दिन में बनाने होंगे और ऐसा नहीं करने पर राजस्व अधिकारी पर रोजाना 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने की यह राशि अधिकतम एक हजार रुपये रहेगी। जानकारी के अनुसार अगर नामांतरण व खाता विभाजन सहित सीमांकन के विवादित मामले भी आए हंै तो इनका निपटारा छह महीने में करना होगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण निपटाने में लेटलतीफी की गई तो उन पर जुर्माना होगा।


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