छत्तीसगढ़

अतिक्रमण हटाने का आदेश, यहां चलेगा बुलडोजर

Nilmani Pal
7 July 2023 8:12 AM GMT
अतिक्रमण हटाने का आदेश, यहां चलेगा बुलडोजर
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छग

नारायणपुर। अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी हुआ है. जानकारी के मुताबिक न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर द्वारा धरमपाल, बलदेव पिता फकीरचंद निवासी नारायणपुर को पूर्व में सूचित किया गया था कि आपके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान, चबुतरा का निर्माण कर लिया हैं, जो अवैधानिक हैं, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत् दण्डानीय अपराध हैं। आपको सूचित करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा हैं।

अतएव आपको अतिक्रमण हटाये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था, किन्तु आज दिनांक तक कब्जा नहीं हटाया गया हैं। उक्त स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 130(डी) अंतर्गत पड़ने से संबंधित विभाग द्वारा उक्त स्थल से नाली निर्माण किया जाना है। आपके द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया गया है। अतः आप 10 जुलाई के पूर्व उक्त भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा आपके विरुद्व छत्तीगसढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के प्रावधनों के अनुसार एवं बलपुर्व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

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