छत्तीसगढ़

मृतक के परिजन को 3 करोड़ 40 लाख देने का आदेश, सड़क दुर्घटना मामले में हुई सुनवाई

Nilmani Pal
22 April 2022 2:52 AM GMT
मृतक के परिजन को 3 करोड़ 40 लाख देने का आदेश, सड़क दुर्घटना मामले में हुई सुनवाई
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रायपुर। साल 2018 में हुए दुर्घटना मामले में रायपुर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दावा अधिकरण ने दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ 40 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक क्षतिपूर्ति भत्ते की रकम है।

मामला मार्च 2018 में हुए सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। मंदिर हसौद थाना के अनुसार मृतक शंकर बजाज नया रायपुर के एक ढाबे में रात में खाना खा रहे थे। उसी दौरान रायपुर की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए रांग साइड ढाबे के अंदर चला गया। इस दुर्घटना में व्यवसायी शंकर बजाज को गंभीर चोट आई। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई।

मामले में ट्रेलर चालक, ट्रेलर मालिक और बीमा कंपनी को पार्टी बनाया गया। करीब 4 साल बाद अधिकरण ने 3 करोड़ 40 लाख देने का आदेश दिया है। दावाकर्ता के वकील दिनेश चंद्राकर ने बताया कि 7 करोड़ 60 लाख 75 हजार रुपए की मांग की गई थी। लेकिन ट्रेलर संचालक और बीमा कम्पनी ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए देने पर सहमति जताई है। न्यायालय ने ये रकम उन्हें 2 महीने में देने के लिए कहा है।


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