छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव से पहले पुलिस थानों में अस्त्र-शस्त्र जमा करने का आदेश

Nilmani Pal
2 Jun 2022 10:55 AM GMT
त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव से पहले पुलिस थानों में अस्त्र-शस्त्र जमा करने का आदेश
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सांकेतिक तस्वीर 
छग

बेमेतरा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान ने आज एक आदेश जारी कर निर्देशित किए हैं कि जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला, साजा एवं जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त स्थानों (सीटो) के उप निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिये संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवा लेना आवश्यक है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

अतः आयुध नियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किये हैं कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 06 जून 2022 तक जमा करें। यह आदेश जिले में निवासरत (बाहर के जिले से आये) लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी 28 जून 2022 के उपरांत अपना अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आदेश से 28 जून 2022 तक के लिये त्रिस्तरीय उप निर्वाचन ग्रामीण क्षेत्रों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों (बिन्दु क्रमांक 3 के लायसेंसियों के लायसेंस को छोड़कर) के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं।


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