छत्तीसगढ़

नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश, पार्षदों ने की थी मांग

Nilmani Pal
14 Aug 2022 5:22 AM GMT
नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश, पार्षदों ने की थी मांग
x

बिलासपुर। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ राहौद नगर पंचायत के अध्यक्ष सत्या गुप्ता की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर को पार्षदों की मांग के अनुरूप विशेष बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है।

जांजगीर-चांपा जिले की राहौद नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष मंगलीन बाई और सभी 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक आयोजित करने का कलेक्टर को आवेदन दिया है। इस पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने विशेष बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी की। इस नोटिस को अध्यक्ष सत्या गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की तब उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की। पूर्व की सुनवाई में डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की कार्रवाई पर स्थगन दे दिया था। इस पर चीफ जस्टिस जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच में आगे सुनवाई हुई। इसके बाद गुप्ता की याचिका खारिज कर दी गई और कलेक्टर को विधि सम्मत तरीके से शीघ्र अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने का आदेश दिया।

Next Story