राज्य सरकार का आदेश, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी एवं कर्मचारी
रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय (महानदी भवन) और विभागाध्यक्ष कार्यालयों (इंद्रावती भवन) के अधिकारियों-कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को अपने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने 10 जनवरी को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में एक तिहाई कर्मचारियों से कार्यालय संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दोनों भवनों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आज राज्य शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर वर्क फ्रॉम होम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना के फैलाव की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से संबंधित असुविधा होने पर भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास से वर्क फ्रॉम होम से कार्य कर सकेंगे। रोस्टर के अनुसार जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है, वे भी वर्क फ्रॉम होम से कार्य कर सकेंगे। साथ ही ऐसे अधिकारी जिन्हें कोविड-19 से संबंधित ऐसी कोई असुविधा हो जिससे वे कार्यालय आने में असमर्थ हों, तो वे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेगें। सामान्य प्रशासन विभाग ने तात्कालिक महत्व की विभागीय नस्तियों को पृथक कर लेने के निर्देश दिए हैं जिससे समय-सीमा के भीतर उन पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।
राज्य शासन ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने और मोबाइल के माध्यम से हमेशा संबंधित अधिकारियों से संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय या संचालनालय में भी कार्य निष्पादन के लिए बुलाया जा सकेगा। सभी भारसाधक सचिवों को अपने-अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस व्यवस्था से अवगत कराने कहा गया है, ताकि महत्वपूर्ण कार्य बाधित न हो।