छत्तीसगढ़। अम्बिकापुर नगर निगम एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एस.डी.एम. अम्बिकापुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर 34 भू स्वामियों के जमीन का डायवर्सन, क्रय-विक्रय, अंतरण, नामांतरण तथा किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक रोक लगा दी गई है। स्थगन आदेश में कहा गया है कि निजी भूमि स्वामियों द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का समतलीकरण करते हुए ईंट, चूने व सीमेंट पोल से टुकड़ों में भूमि चिन्हांकित किया जा रहा है। इन टुकडा भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर कालोनियों के निर्माण व विक्रय हेतु अवैध प्लाटिंग संभावित है। इसलिए जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक क्रय-विक्रय, डायवर्सन आदि पर रोक लगाया जाता है।
रोक लगाए गए भूमि स्वामियों में भगवानपुरकला के सुरेश गुप्ता, अम्बिकापुर के जूही मेहता, सुभाष नगर के दिलीप धर, अमन राय, श्री राधेकृष्ण गोयल, शैलेंद्र राय, अनिल कुमार ताम्रकार, अनिल सिंह, चठीरमा के आयुष गोयल, नेहरूनगर के सुमंत सिकदर, दीपक गोस्वामी, सरगवां के राधेश्याम अग्रवाल, श्री बिजेंद्र सिंह, मायापुर के प्रियवर संतोष, देवी राम, भिट्ठीकला के दीपक रूप चंदानी, संजय गुप्ता, क्रान्तिप्रकाशपुर के सूरजमनिया, मोहम्मद इरसाद अंसारी, भरत, संतोष अग्रवाल, फुन्दूरडिहारी के रामकृष्ण गोयल, सुभाष राय, रीता गोयल, अंजना, केशवपुर के भीमसेन, रेनु सिंह, अशोक सिंह, हर्राटिकरा के बारातू, सोनपुरकला के प्रमोद कुमार भगत, कपिल देव, ब्रम्हानंद रेलवानी, असोला के श्रीनाथ एवं श्रीमती रंजना पाठक शामिल है।