छत्तीसगढ़

आदेश जारी, गर्मी के चलते भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित

Nilmani Pal
20 April 2022 10:47 AM GMT
आदेश जारी, गर्मी के चलते भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित
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बेमेतरा। जिले में भीषण गर्मी एवं तेज धूप की स्थिति को देखते हुए छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर कृषि पशुओं को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया है।

यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण "परिवहन एवं कृषिक पशुओं" पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि जिलों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं के उपयोग करने से पशु अधिक तापमान से बीमार हो सकता है अथवा लू के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

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