छत्तीसगढ़

फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील के खिलाफ जांच के आदेश

Nilmani Pal
31 July 2022 7:44 AM GMT
फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील के खिलाफ जांच के आदेश
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बिलासपुर। एक अधिवक्ता ने दूसरे अधिवक्ता के नाम पर जनहित याचिका दायर की और हाई कोर्ट से स्थगन आदेश भी पारित करा लिया। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर महाधिवक्ता कर रहे हैं, जो अगस्त माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हाईकोर्ट में अपनी तरह का यह पहला मामला है, जब एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कर दूसरे अधिवक्ता के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत की है। चिरमिरी के अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की है कि चिरमिरी के ही अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता व उसके जूनियर ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने याचिका रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कर महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को 25 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने कहा है।

इसके पहले कथित फर्जी हस्ताक्षर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है और आदेश भी पारित किया जा चुका है। याचिका सरगुजा कल्याण ट्रस्ट समिति के नाम पर दायर की गई थी। इसमें एमएम राय एंड संस के पेट्रोल पंप को बंद की मांग इस आधार पर की गई थी कि पास में ही एक अन्य पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने पेट्रोल पंप संचालित करने पर रोक लगा दी थी। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पंप संचालक ने उनसे याचिका के बारे में पूछताछ की तब इसकी जानकारी हुई कि किसी ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर याचिका लगाई थी, जिस पर आदेश हो गया है। जानकारी जुटाने पर अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता का नाम सामनेआया। हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई अब महाधिवक्ता की रिपोर्ट मिलने के बाद होगी।

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