छत्तीसगढ़

डॉक्टरों के लिए आदेश, निजी प्रैक्टिस में गए तो खैर नहीं

Nilmani Pal
11 Oct 2024 2:35 AM GMT
डॉक्टरों के लिए आदेश, निजी प्रैक्टिस में गए तो खैर नहीं
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छग

रायपुर। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए एनपीए का लाभ वाले चिकित्सा अधिकारियों की पूरी सूची जारी की है। इसके अलावा यह लिस्ट सीजीडीएमए (CGDME) के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। ऐसे में यदि एनपीए लेने वाले चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते पाए गए तो उनपर विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, ऐसे डॉक्टर्स, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नही करते हैं उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस यानी एनपीए भी मुहैय्या कराया जाता है। इस विशेष भत्ते का लाभ लेने के बाद वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते।






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