गैर जमानती अपराध है हुक्का बार का संचालन : सीएम भूपेश बघेल
रायपुर। नशे के विरुद्ध छग के सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझना होगा। प्रदेश में हुक्का बार संचालन अवैध घोषित करने का निर्णय हमारे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक एवं राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। हुक्का बार संचालन अब गैर जमानती अपराध है।
हमें सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझना होगा।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 17, 2023
प्रदेश में हुक्का बार संचालन अवैध घोषित करने का निर्णय हमारे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक एवं राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है।
हुक्का बार संचालन अब गैर जमानती अपराध है।
बता दें कि प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित करते हुए नया कानून लागू कर दिया गया है। अब हुक्का बार का संचालन करते पाए जाने पर गैर जमानतीय अपराध दर्ज होगा। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रविधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश के भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तंबाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बारों पर कठोर कार्रवाई करते हुए समस्त हुक्का बारों को बंद करने के निर्देश दिए थे। संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।