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बिलासपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित ओपी गुप्ता (निज सहायक पूर्व सीएम) को हाइकोर्ट से 30 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह पक्ष रखा था कि गुप्ता की पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई है और पुत्र की दिमागी हालात ठीक नहीं हैं जिसकी देखभाल के लिए गुप्ता को जमानत दिया जाना उचित होगा। इस पर हाईकोर्ट के वेकेशन जज रजनी गुप्ता ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत इस शर्त के साथ मंजूर की है कि 2 जुलाई 2021 को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश होकर उपस्थित दिखाना है,क्योंकि जमानत की अवधि केवल एक माह के लिए ही है।
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