छत्तीसगढ़

रावण पुतला दहन आयोजन में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जिला प्रशासन ने जारी की गाईडलाइन

jantaserishta.com
13 Oct 2021 4:55 PM GMT
रावण पुतला दहन आयोजन में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जिला प्रशासन ने जारी की गाईडलाइन
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बिलासपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दशहरा पर्व में रावण पुतला दहन करने के लिए सख्त नियम तय कर दिया है। रावण पुतला दहन जैसे आयोजनों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी तरह कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का मोबाइल नंबर व पता प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। पुतला दहन के दौरान आयोजकों को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं सैनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग कराया जाए।
धुमाल बजाने की भी अनुमति नहीं
इस दौरान किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम में समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
ट्रैफिक प्रभावित नहीं होना चाहिए
आयेाजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य है। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो, यह भी आयोजकों को ही सुनिश्चित करना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जाएगी। आयोजन के दौरान नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर समिति आयोजक जिम्मेदार होंगे।
कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नही होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। आयेाजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी संबंधित जोन कार्यालयों को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए।
पर्याप्त संख्या में वालंटियर रखना होगा
आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अवयव्स्था न हो। इसके लिए आयोजकों को पर्याप्त संख्या में वालेंटियर रखना होगा। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दशात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यम से जानकारी देंगे आयोजक
दशहरा पर्व पर इस तरह के आयोजन में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को रोकने की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक समिति व आयोजकों को समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्रसारित करेंगे। साथ ही कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
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