छत्तीसगढ़

LGBTQIA सदस्यों के अधिकारों एवं समस्याओं के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

Shantanu Roy
2 Dec 2024 1:04 PM GMT
LGBTQIA सदस्यों के अधिकारों एवं समस्याओं के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न
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छग
Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण, बिलासपुर के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधीकरण दुर्ग के तत्वाधान में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग डॉ. प्रज्ञा पचौरी के मार्गदर्शन में नालसा के गार्डलाइन के अनुसार एलजीबीटीक्युआइए+ सामुदाय के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सुप्रिया चक्रबोर्ती के मामले में दिये गये निर्देशानुसार एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विगत 30 नवम्बर 2024 को अपरान्ह 02 बजे जिला न्यायालय दुर्ग के सभागार
स्थल
पर आयोजित की गई। उक्त आयोजित कार्यशाला में प्रमुख रूप में शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग, सुदर्शन महलवार, चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, दुर्ग तथा सौरभ शेन्द्रे, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल दुर्ग के अतिरिक्त पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अन्य अधिवक्तागण तथा पैरालीगल वालेंटियर समिल्लित हुए।

एलजीबीटीक्युआइए+ सदस्यों के अधिकारों एवं समस्याओं के संबंध में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा कार्यशाला में उपस्थितजनों को एलजीबीटीक्युआइए सदस्यों के कानूनी अधिकारों के संबंध में वर्तमान में आ रही प्रमुख व्यवहारिक समस्याओं के विषय पर विस्तृत जानकारी दिया जाकर उन अधिकरों से संबंधित विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता के बारे में बताया गया। रिसोर्स पर्सन सुदर्शन महलवार, चीफ लीगल एड डिफेंस कॉसिल दुर्ग ने अपने उद्बोधन में प्रमुख रूप से एलजीबीटीक्युआइए सदस्यों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता लाये जाने पर विशेष महत्व दिये जाने की आवश्यकता के बारे में बताया। सौरभ शेन्द्रे, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस
कौंसिल
सिस्टम दुर्ग द्वारा अपने उद्बोधन में एलजीबीटीक्युआइए की ऐतिहासिक पृष्टभूमि एवं शब्दावली के अर्थ को संक्षिप्त में बताते हुए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में एलजीबीटीक्युआइए+ सदस्यों के विभिन्न कानूनी अधिकारांे को मान्यता मिलने एवं उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंतिम भाग में आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के द्वारा कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया।
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