छत्तीसगढ़

खाद्य कारोबारियों के लिए 26 फरवरी को एक दिवसीय लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन

Shantanu Roy
17 Feb 2026 11:40 PM IST
खाद्य कारोबारियों के लिए 26 फरवरी को एक दिवसीय लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन
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Raigarh. रायगढ़। जिले के खाद्य कारोबारियों को वैध पंजीयन और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) से जोड़ने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 26 फरवरी, गुरुवार को एक दिवसीय विशेष लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सिंधी पंचायती धर्मशाला, बेलादुला रोड, बीएसएनएल ऑफिस के सामने, रायगढ़ में आयोजित होगा। विभाग के अनुसार, खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा रही है, ताकि जिले के सभी थोक, फुटकर, वितरक, विनिर्माता, ठेला, गुमटी और अन्य छोटे-बड़े खाद्य व्यवसायियों को एक ही स्थान पर आवश्यक सहायता उपलब्ध हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि कई कारोबारियों को पर्याप्त जानकारी और तकनीकी समझ के अभाव में ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी व्यापारियों के लिए शिविर में ऑन-द-स्पॉट मार्गदर्शन, दस्तावेज सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। शिविर के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारी पात्र आवेदकों का खाद्य पंजीयन और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने में सहायता करेंगे। इससे न केवल व्यवसायियों को भविष्य में संभावित कानूनी कार्रवाई या दंड से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि जिले में सुरक्षित और मानक खाद्य व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना प्रत्येक खाद्य व्यवसायी की जिम्मेदारी है और वैध पंजीयन/लाइसेंस इसके लिए आवश्यक शर्त है।

आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिविर में भाग लेने वाले सभी खाद्य कारोबारियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इनमें पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड), एक पासपोर्ट साइज फोटो और फर्म/प्रतिष्ठान का पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट) शामिल हैं। दस्तावेज पूर्ण होने पर आवेदन प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जा सकेगी। विभाग ने जिले के सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इस विशेष शिविर का लाभ उठाकर अपने प्रतिष्ठान का वैध पंजीयन या लाइसेंस सुनिश्चित करें। यह पहल कारोबारियों के हित में है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे जागरूकता और सुविधा शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक व्यवसायी नियमों के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन कर सकें।
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