छत्तीसगढ़

जिला कलेक्टर के निर्देष पर तत्काल 500 रू. मासिक निराश्रित पेंशन ऑनलाइन स्वीकृत की गई

Shantanu Roy
7 Jan 2025 6:47 PM GMT
जिला कलेक्टर के निर्देष पर तत्काल 500 रू. मासिक निराश्रित पेंशन ऑनलाइन स्वीकृत की गई
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छग
Raipur. रायपुर। निराश्रित पेंशन हेतु नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे नगर निगम जोन 10 के तहत गुरू घासीदास वार्ड क्रमांक 49 के निवासी दिव्यांग अरूण ध्रुव को नगर निगम रायपुर के प्रषासक एवं जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के निर्देष पर तत्काल प्रक्रिया के तहत नियमानुसार 500 रू. निर्धारित मासिक पेंशन को ऑनलाइन सिस्टम में स्वीकृति दे दी गई है। प्रषासक एवं जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह को दिव्यांग नागरिक के निराश्रित पेंशन हेतु कार्यालय के चक्कर लगाने की जानकारी मिलते ही उन्होने इसे तत्काल
संज्ञान
में लिया एवं संबंधित की पात्रता के अनुरूप शासकीय योजना अनुसार उनको पेंशन स्वीकृति देने आवष्यक कार्यवाही के निर्देष संबंधित अधिकारियों को दिये।


दिव्यांग अरूण धु्रव निराश्रित मासिक पेंशन हेतु नियमानुसार पात्र पाये गये एवं उन्हें तत्काल सिस्टम में ऑनलाइन स्वीकृति निराश्रित मासिक पेंशन 500 रू. प्रति माह देने प्रदान कर दी गई। रायपुर नगर निगम प्रषासक एवं जिला कलेक्टर द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई कि नगर निगम क्षेत्र में पात्र दिव्यांग नागरिक को निराश्रित
पेंशन
के प्रकरण में स्वीकृति हेतु अनावष्यक विलंब हुआ उन्होने निर्देषित किया कि ऐसे प्रकरण की पुनरावृत्ति नगर निगम में ना हो यह सुनिष्चित किया जाये। नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने इसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम जोन 10 की राजस्व उपनिरीक्षक नीलिमा ठाकरे को निराश्रित पेंशन का कार्य समय सीमा में नहीं करने एवं इससे पेंशन को आर्थिक परेषानी होने को लेकर इस हेतु संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक जोन क्रमांक 10 की आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी भाव से रोके जाने का आदेष दिया है।
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